आज, 1 व 3 फरवरी को निकलनी है पंचायतों में आरक्षण की लॉटरी, कोर्ट ने कहा- बिना मंजूरी लागू न की जाए प्रक्रिया

पंचायतों के वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य व प्रधान के आरक्षण की लॉटरी 31 जनवरी, 1 व 3 फरवरी को निकाली जानी है। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट में इस लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इस पर कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिए कि लॉटरी प्रक्रिया बिना कोर्ट की मंजूरी लागू न की जाए। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि आयोग ने केवल चुनाव स्थगित किए थे, निरस्त नहीं किए गए थे। इस तरह दोबारा लॉटरी नहीं निकाली जा सकती है और सरकार के स्तर पर ऐसे आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं।


पंचायतों, पंचायत समितियों अाैर जिला परिषदों में लगाए प्रशासक


ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके करीब तीन हजार ग्राम पंचायताें, 350 पंचायत समितियों अाैर समस्त जिला परिषदों में प्रशासक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्राम समितियों में ग्राम सेवक, पंचायत समिति का काम बीडीअाे अाैर जिला परिषदाें का काम सीईअाे देखेंगे। ग्राम पंचायताें में कार्यकाल पूरा हाे चुका है जबकि पंचायत समिति अाैर जिला परिषदाें का 7 फरवरी तक हाेने जा रहा है। ढाई दशक में पहला माैका हाेगा जब प्रदेश में इस तरह से प्रशासक लगाए जाएंगे।Image result for election in jodhpur


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