प्रकाश व शिवा काे बरी करने के विरुद्ध पीड़िता की अपील, आसाराम और सरकार की अपील एक साथ सुनी जाएगी

आश्रम की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अपील पर शुक्रवार को जस्टिस संदीप मेहता और अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ में सुनवाई टल गई। पीड़िता ने भी अन्य आरोपी प्रकाश अौर शिवा को बरी करने के विरुद्ध अपील दायर की है। इस अपील को सरकार की ओर से विचाराधीन अपील और आसाराम, शरद व संचिता की अपील के साथ अटैच किया है। इन सब अपीलों पर एक साथ सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।



हाईकोर्ट ने पूर्व में इस मामले से जुड़ी सभी अपीलों को भी कनेक्ट करने के निर्देश दिए थे। आसाराम, संचिता और शरद की ओर से अपील याचिका दायर की हुई है। इसके अलावा सरकार व पीड़िता ने भी प्रकाश व शिवा को बरी करने के विरुद्ध याचिका दायर की है। सरकार की अपील तो आसाराम की अपील के साथ पहले से अटैच थी, लेकिन पीड़िता की अपील अलग से सूचीबद्ध थी।


शुक्रवार को खंडपीठ ने पीड़िता की अपील को भी सरकार की ओर आरोपी प्रकाश व अन्य के विरुद्ध पेश अपील के साथ अटैच करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है, कि 25 अप्रैल 2018 को एसएसी-एसटी कोर्ट ने आसाराम को यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराते हुए आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। उसके साथ शरद व शिल्पी को भी दोषी करार दिया था।Image result for asaram bapu


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